Traffic Rules: बिना हेलमेट गाड़ी चलाना जेब पर पड़ेगा भारी, हेलमेट पहनने पर भी कटेगा वाहन का चलान
Traffic Rules: आपने सुना होगा कि बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते पकड़े जाने पर पुलिस आपका चालान कर सकती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने पर भी चालान कट सकता है। अगर नहीं तो पढ़िए खबर।
Traffic Challan: मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कई नियम हैं, जिनका पालन करना हर वाहन मालिक और चालक के लिए अनिवार्य है। हालांकि, काफी सारे लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और मनमानी तरीके से वाहन चलाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये से 1000 रुपये तक का चालान, वाहन की जब्ती और ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है।
हेलमेट न पहनने पर कितना जुर्माना है?
जब पहली बार मोटर वाहन अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था, तब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन समय के साथ, जब लोगों के लिए इस राशि का भुगतान करना आसान हो गया, तो सितंबर 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके जुर्माना बढ़ाकर ₹1,0000 कर दिया गया। कुछ राज्य चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन को जब्त करने के साथ-साथ तीन महीने की सजा भी देते हैं। धारा 129 नियमों के नवीनतम संशोधन में यह भी कहा गया है कि हेलमेट लगभग 20-25 मिमी मोटा होना चाहिए और अंदर उच्च गुणवत्ता वाला फोम होना चाहिए। साथ ही हर हेलमेट आईएसआई सर्टिफाइड होना चाहिए।
अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं?
अगर आप कभी बिना हेलमेट के सड़क पर गाड़ी चलाते दिखे तो ट्रैफिक पुलिस आपको रोक सकती है और बाइक को सड़क के किनारे लगाने को कह सकती है। ऐसे में अगर आप बचने की कोशिश करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपको अधिक दंड भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद आपको पुलिस द्वारा मांगे गए दस्तावेज दिखाने होंगे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तय करेगा कि आपको कितना चालान काटना है। इसके बाद आपके नाम से एक इनवॉयस जनरेट होगा, जिसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
ठीक से पहना हुआ हेलमेट
चालान से बचने का एकमात्र तरीका हेलमेट पहनना नहीं है। इसके लिए हेलमेट को ठीक से पहनना भी जरूरी है। कई लोग बिना पट्टी बांधे हेलमेट पहनते हैं, जिससे चालान भी हो सकता है। इसलिए हेलमेट की पट्टी बांधकर ही वाहन चलाएं।
ऑफ़लाइन भुगतान
यदि आप चालान राशि का भुगतान ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो आपको निकटतम पुलिस स्टेशन जाना होगा। वहां आपको चालान की पर्ची दिखानी होगी और जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। तो आपको रसीद अवश्य लेनी चाहिए।
ऑनलाइन भुगतान
1.यदि आप जुर्माना ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
2. इसके बाद ई-चालान विकल्प चुनें।
3.यहां आपको अपना वाहन पंजीकरण नंबर या चालान नंबर दर्ज करना होगा।
4. फिर आप कैप्चा कोड डालें।
5. फिर अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड या पेटीएम के माध्यम से चालान का भुगतान करें।
6.भुगतान हो जाने के बाद, आपको एक ई-रसीद प्राप्त होगी।