Rahul Gandhi:राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा , दोपहर 1 बजे पारित होगा आदेश

दिल्ली की अदालत ने राहुल गांधी पासपोर्ट मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. दोपहर 1 बजे आदेश पारित किया जाएगा।

Rahul Gandhi: संसद की सदस्यता खोने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं और इसलिए उन्हें नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी की आवश्यकता है।

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दिल्ली की अदालत ने राहुल गांधी पासपोर्ट मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. दोपहर 1 बजे आदेश पारित किया जाएगा। दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।

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पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया था। स्वामी दिल्ली ने दिल्ली की एक अदालत में जवाब दाखिल कर कहा था कि आवेदक के पास दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है।

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