PPF-Sukanya Samriddhi Yojana Update: पीपीएफ-सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्री ने जारी किया आदेश

Small Savings Schemes: अगर आप भी छोटी बचत योजना में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि अब सरकारी योजना में कौन निवेश कर सकता है।

PPF-Sukanya Samriddhi Yojana Update: अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी किसी सरकारी योजना में निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने इन योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब अगर आप भी इनमें से किसी सरकारी योजना में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बिना पैन और आधार कार्ड के आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।

PPF-Sukanya Samriddhi Yojana Update

वित्त मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की. अधिसूचना में कहा गया है कि लघु बचत योजनाओं का उपयोग केवाईसी के रूप में किया जाएगा।

पैन कार्ड दिखाना होगा
इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि निवेशकों को आगे कोई भी निवेश करने के लिए पहले अपना आधार नामांकन नंबर जमा करना होगा। साथ ही लिमिट से ज्यादा निवेश करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। बिना पैन कार्ड के आप निवेश नहीं कर पाएंगे.

6 महीने का समय
यदि आपके पास आधार नहीं है, तो आपको डाकघर बचत योजना के लिए खाता खोलते समय आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा। साथ ही, निवेशक को ‘छोटी बचत योजना’ के निवेश को लिंक करने के लिए खाता खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा।

आइए आपको बताते हैं कि अब से लघु बचत योजना में खाता खोलने के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी-

  1. आपके पास आधार नंबर या धार नामांकन पर्ची होनी चाहिए
  2. पासपोर्ट साइज फोटो भी रखें
  3. पैन नंबर, मौजूदा निवेशक जो 30 सितंबर, 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करेंगे, उनके खाते 1 अक्टूबर, 2023 से प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे।
Annu: