PPF Scheme: सरकार की इस स्कीम से मिलता है टैक्स बेनिफिट, लोगों को मिलेगा लाखों का फायदा, ऐसे उठाएं फायदा

PPF Account: पीपीएफ निवेश टैक्स छूट में शामिल है। सार्वजनिक भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि कर मुक्त है। पीपीएफ योजना के तहत, आपको ब्याज या परिपक्वता राशि पर कर नहीं देना होगा, जबकि एफडी या अन्य निवेश विकल्पों से अर्जित ब्याज पूरी तरह से कर योग्य है।

PPF Scheme : सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड भी शामिल है। पीपीएफ स्कीम के जरिए लॉन्ग टर्म निवेश किया जाता है। पीपीएफ सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक है,

लेकिन कई निवेशकों को इसकी विशेषताओं के बारे में पता नहीं है। पीपीएफ योजना के जरिए लोगों को निश्चित ब्याज मिलता है, हालांकि ब्याज की समीक्षा हर तीन महीने में की जाती है। पीपीएफ योजना के जरिए भी टैक्स बेनिफिट प्राप्त किया जा सकता है।

पीपीएफ योजना
पीपीएफ निवेश टैक्स छूट में शामिल है। सार्वजनिक भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि कर मुक्त है। पीपीएफ योजना के तहत, आपको ब्याज या परिपक्वता राशि पर कर नहीं देना होगा, जबकि एफडी या अन्य निवेश विकल्पों से अर्जित ब्याज पूरी तरह से कर योग्य है। इसलिए यदि आप उच्चतम टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो पीपीएफ आपको बहुत सारे टैक्स पैसे बचाने में मदद कर सकता है।

पीपीएफ निवेश
अगर आप पीपीएफ स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। पीपीएफ निवेश पर अर्जित ब्याज न केवल कर मुक्त है, बल्कि पीपीएफ आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत अन्य कर लाभ भी प्रदान करता है। यह योजना एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के कर लाभ प्रदान करती है।

पीपीएफ अकाउंट
उदाहरण के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में हर साल 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो आप आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि पीपीएफ बहुत सारे लाभ के साथ आता है, इस योजना में 15 साल की लॉक-इन अवधि है जो प्रकृति में बहुत लंबी है। हालाँकि, यह आपको 5 साल के बाद राशि निकालने की अनुमति देता है, लेकिन आपको पीपीएफ खाता खोलने की तारीख से ब्याज देना होगा।

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