PGT Mathematics Bharti:पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पीजीटी गणित के 250 पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ कर दिया है।
सिंघल ने भर्ती पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था।सरकार ने याचिकाकर्ता को प्रोविजनल तौर पर भर्ती में शामिल करने की जानकारी दी।इसी आधार पर अब डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है,ऐसे में सरकार अब परीक्षा करा सकती है।PGT Mathematics Bharti
महेंद्रगढ़ निवासी परमिला ने हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर कर कहा था कि पीजीटी गणित विषय की ज्ञान परीक्षा में उसका चयन नहीं हुआ।
सामान्य/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद स्क्रीनिंग टेस्ट में चयन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता को बीसी (बी) श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक प्राप्त हुए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया,लेकिन सामान्य श्रेणी में उसके 38.04 अंक थे और उसका चयन कर लिया गया है।PGT Mathematics Bharti
विज्ञापन के अनुसार,स्क्रीनिंग टेस्ट के समय श्रेणीवार पदों के लिए आवेदकों की संख्या से चार गुना आवेदकों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना था।
इस चयन के दौरान श्रेणी के अनुसार आवेदकों की मेरिट सूची तैयार की गई और इस कारण सामान्य श्रेणी के आवेदक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ता को अभी भी पात्र नहीं माना गया है।
आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने वालों की विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करनी थी।हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विज्ञापन संख्या 29/2023 और 44/2023 दिनांक 24 जून के अनुसार विषय ज्ञान परीक्षा पर रोक लगाई थी।PGT Mathematics Bharti
फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी।अपील पर सरकार ने दलील दी कि एक आवेदक की वजह से पूरी भर्ती नहीं रोकी जा सकती।
सरकार अनंतिम रूप से याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने को तैयार है।इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी और एकलपीठ के फैसले पर रोक लगा दी।खंडपीठ के आदेश से अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।