Kisan Andolan : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को आड़े हाथों लिया। हाई कोर्ट ने किसान प्रदर्शनकारियों को जिस तरह से आंदोलन चला रहे थे, उस पर फटकार लगाई।
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खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। हरियाणा और पंजाब से दो-दो अधिकारी कमेटी में शामिल होंगे।Kisan Andolan
हाईकोर्ट ने आंदोलन में बच्चों और महिलाओं को बचाने की आलोचना की। हाई कोर्ट ने कहा कि हाथ में तलवार लेकर कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है।
हाई कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेजा जाना चाहिए।कोर्ट ने पूछा कि क्या आप वहां लड़ने जा रहे हैं।हाई कोर्ट ने ये टिप्पणियां हरियाणा सरकार द्वारा सौंपी गई तस्वीरों के आधार पर कीं।
शुभकरण की मौत के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पंजाब और हरियाणा को अदालत ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहीं।