Income Tax Slab: बजट 2023 पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में कई बदलावों की घोषणा की। बदलाव के तहत 2.5 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स स्लैब नहीं था, लेकिन इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना कर दिया गया.
Income Tax Return: लोगों की भलाई के लिए सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें इनकम टैक्स भी शामिल है। अधिक आय वाले लोगों को अपनी आय पर कर देना पड़ता है। हालांकि इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स को भी राहत देने का ऐलान किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐलान किए। इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
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इनकम टैक्स स्लैब
बजट 2023 पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में कई बदलावों की घोषणा की। बदलाव के तहत 2.5 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स स्लैब नहीं था, लेकिन इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना कर दिया गया. इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये की सालाना आय पर इनकम टैक्स स्लैब में जीरो टैक्स देना होगा.
कर मे छूट
इसके बाद मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम ऐलान किया। नई कर व्यवस्था ने छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी। इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं को सालाना 7 लाख रुपये की आय तक की छूट मिलेगी, जिससे वे टैक्स चुकाने से बच जाएंगे.
मानक कटौती
वहीं, मोदी सरकार की ओर से एक और अहम ऐलान किया गया, जिससे टैक्सपेयर्स को और राहत मिली। दरअसल, बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि टैक्सपेयर्स अब नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकेंगे। वेतनभोगी लोगों के लिए 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ से लोगों को थोड़ी और राहत मिली है। इससे वे सालाना 7.5 लाख रुपये तक की आय तक किसी भी कर का भुगतान करने से बच जाएंगे।