Income Tax Return:इन लोगों को देना होगा 30% टैक्स, नहीं मिलेगी ये छूट,ये है सरकार का बड़ा आदेश,

Income Tax Slab: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में कई घोषणाएं कीं। घोषणा ने वित्त मंत्री द्वारा आयकर व्यवस्था में बदलाव की भी घोषणा की और नई आयकर व्यवस्था में भी कई बदलाव किए हैं।

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिन लोगों की आय कर योग्य है, उन्हें आयकर का भुगतान करना आवश्यक है। आयकर वर्तमान में दो अलग-अलग कर व्यवस्थाओं के तहत दाखिल किया जाता है। एक है पुरानी आयकर व्यवस्था और दूसरी है नई आयकर व्यवस्था। नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स फाइल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

कर व्यवस्था
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में कई घोषणाएं कीं। घोषणा ने वित्त मंत्री द्वारा आयकर व्यवस्था में बदलाव की भी घोषणा की और नई आयकर व्यवस्था में भी कई बदलाव किए हैं। अगर आप नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स फाइल करते हैं तो आपको 30 फीसदी टैक्स भी देना पड़ सकता है।

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आयकर
दरअसल, नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। इसके तहत सालाना 3 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा. उसके बाद 3-6 लाख रुपये सालाना की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 6-9 लाख रुपये सालाना की आय पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा। फिर 9-12 लाख रुपये की सालाना आय पर 15 फीसदी टैक्स देना होगा.

निवेश पर कोई छूट नहीं
उसके बाद अगर किसी की सालाना आय 12-15 लाख रुपये सालाना है तो उसे 20 फीसदी टैक्स देना होगा। अगर किसी की सालाना आय 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 30 फीसदी टैक्स देना होगा. नई कर व्यवस्था के तहत कर दाखिल करते समय, करदाताओं को पता होना चाहिए कि व्यवस्था के तहत किसी भी निवेश पर छूट नहीं दी जाएगी।

इसमे छूट मिलेगी
यदि कोई करदाता अपने निवेश पर छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, तभी वह अपने निवेश पर कर का भुगतान करते समय छूट प्राप्त कर सकेगा।

Annu: