Income Tax Return: कुछ लोगों को 20 फीसदी टैक्स देना होगा, जबकि कुछ लोगों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा,सरकार के ये आदेश हर करदाता के लिए जानना जरूरी है

Income Tax Return: नई आयकर व्यवस्था के कार्यान्वयन के साथ आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस अवधि के दौरान, मूल छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि वेतनभोगी व्यक्तियों और करदाताओं के लिए कर छूट को 5 लाख रुपये की पिछली सीमा से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।

Income Tax Return

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न हर वो शख्स फाइल करता है, जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है। नए वित्त वर्ष 2023-2 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ बदलाव भी होंगे जिनका करदाताओं को ध्यान रखना चाहिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए कई अहम ऐलान किए, जिनका असर लोगों पर पड़ेगा. वहीं, लोगों को टैक्स स्लैब में बदलाव देखने को मिलेगा।

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इतने तक कोई टैक्स नहीं
नई आयकर व्यवस्था के कार्यान्वयन के साथ आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस अवधि के दौरान, मूल छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि वेतनभोगी व्यक्तियों और करदाताओं के लिए कर छूट को 5 लाख रुपये की पिछली सीमा से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 7 लाख रुपये तक इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

Income Tax Return

 

Income Tax Slab
इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए गए हैं. इसके तहत 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3-6 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये की सालाना आय पर 10 फीसदी और सालाना आय पर 15 फीसदी टैक्स नहीं देना होगा. 9-12 लाख।

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आयकर
वहीं अगर कोई व्यक्ति नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स फाइल करता है और उसकी आय 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच है तो उसे 20 फीसदी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. 15 लाख रुपये से अधिक आय वालों को 30 फीसदी आयकर देना होगा।

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पुरानी कर व्यवस्था
वहीं अगर 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे 2.5 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स फाइल नहीं करना होगा. 2.5 से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर उन्हें 5 फीसदी की दर से इनकम टैक्स फाइल करना होगा. इसके बाद 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.

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