Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. लोग लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उनके लिए इनकम टैक्स फाइल करना काफी जरूरी हो जाता है।
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इस वित्त वर्ष से इनकम टैक्स (Income Tax )में भी बड़े बदलाव हुए हैं, जिसका असर लोगों पर पड़ेगा। सरकार ने आम जनता को भी टैक्स में राहत दी है।
Income Tax
आयकर
देश में फिलहाल नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आईटीआर फाइल करना होता है। दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं। इस बार नई टैक्स व्यवस्था में लोगों को टैक्स में भी खासी राहत दी गई। इससे लोगों को काफी फायदा होने वाला है। सरकार द्वारा लोगों को टैक्स भरने में छूट दी गई है।
आयकर छूट
दरअसल, बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 7 लाख रुपये तक है, तो उसे नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स फाइल करने पर टैक्स नहीं देना होगा. साथ ही, नई कर व्यवस्था के तहत, प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक की आय पर अब शून्य कर लगाया जाएगा।
Income Tax
नई कर व्यवस्था
- 3 लाख रुपये सालाना तक की आय पर 0 टैक्स
- 3-6 लाख रुपये सालाना तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स
- 6-9 लाख रुपये सालाना तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स
- सालाना 9-12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स
- सालाना 12-15 लाख रुपये तक की आय पर 20 टैक्स
- 15 लाख रुपये से अधिक सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था
इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। लोगों को 2.5 लाख रुपये की सालाना आय पर जीरो टैक्स देना होगा। सालाना 5 लाख रुपये तक के लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी.