Income Tax In 1950: 1950 में क‍ितना लगता लगता था इनकम टैक्‍स? अब कितना लगता है Tax, चौंकाने वाली है जानकारी

पिछले साल वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय को छूट दी थी. पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया. करों के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं हैं। इसमें सरकार द्वारा समय-समय पर बदलाव किया जाता है।

Income Tax In 1950: लोकसभा चुनाव के कारण इस बार वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगे. सरकार बनने के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. बजट से पहले कामकाजी वर्ग के बीच टैक्स स्लैब सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा है.

बजट से पहले और बाद में आम और खास सभी के बीच इसकी चर्चा होती है. इस बार भी सरकार 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले अंतरिम बजट से पहले सैलरीड क्लोज टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग कर रही है.

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अधिक छूट की भी मांग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1950 में कितना इनकम टैक्स लगाया जाता था और यह कब से भारतीयों से वसूला जाने लगा है? आइये जानते हैं ये रोचक जानकारी-

वित्त मंत्री कर सकते हैं बड़ा ऐलान
टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार इनकम टैक्स स्लैब पर कुछ बड़े ऐलान करेंगे. पिछले साल वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय को छूट दी थी. पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया.

करों के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं हैं। इसमें सरकार द्वारा समय-समय पर बदलाव किया जाता है। आजादी के बाद से हर सरकार द्वारा कर वसूला जाता रहा है। इसके अलावा आजादी से 82 साल पहले आम आदमी का इनकम टैक्स लागू किया गया था।

बजट 1949-50 में आयकर की दर
आज़ादी के बाद भारत में पहली बार 1949-50 के बजट में आयकर दरें तय की गईं। पहले 10,000 रुपये तक की सालाना आय पर 4 पैसे टैक्स लगता था. बाद में 10,000 रुपये तक की आय पर इसे घटाकर 3 पैसे कर दिया गया. 10,000 रुपये से ज्यादा कमाने वालों को 1.9 रुपये टैक्स देना पड़ता था.

1500 रुपये की आय कर मुक्त
1949-50 के बजट में आयकर दरें तय होने के बाद 1,500 रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था। बजट में 1,501 रुपये से 5,000 रुपये के बीच की आय पर 4.69 प्रतिशत आयकर का प्रावधान किया गया है। 5,001 रुपये से 10,000 रुपये तक की आय पर 10.94 फीसदी टैक्स लगता था.

31.25 फीसदी भी इनकम टैक्स
इसके अलावा, 10,001 रुपये से 15,000 रुपये के बीच कमाने वालों को 21.88 प्रतिशत की दर से आयकर देना पड़ता था। 15,001 रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स स्लैब 31.25 फीसदी था. इसके बाद साल दर साल टैक्स नियम बदलते गए। टैक्स फ्री इनकम की सीमा अब बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है.

नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब

  • 3 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त
  • 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स
  • 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स
  • 9 रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स
  • 12 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 20 फीसदी टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था में आयकर दर

  • 2.5 लाख रुपये की आय टैक्स फ्री
  • 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी
  • 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी
  • 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी
  • 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स
  • 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 फीसदी
  • 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स
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