Haryana News:हरियाणा सरकार विधानसभा में एक कानून पारित करने जा रही है,जहां लोग अपनी मांगें मनवाने के लिए किसी भी मृत व्यक्ति का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे।
विधानसभा सत्र में मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पेश किया जाएगा।निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो परिजनों को इलाज का पूरा बिल चुकाए बिना शव नहीं दिया जाएगा।
इस कानून के पीछे सरकार की सोच यह है कि जहां किसी व्यक्ति का शरीर मृत्यु के बाद कई दिनों तक खराब रहता है, वहीं सड़क अवरोध सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है और लोगों के लिए आवागमन को कठिन बना देता है।राजस्थान में पहले से ही शव सम्मान कानून लागू है।