Haryana News :मनोहर सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट,एडहॉक और डिलीवरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।ऐसे कर्मचारी अब 52 साल तक नियमित सरकारी पदों पर आवेदन कर सकेंगे।
इस योजना को सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी।नियमित सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है,जबकि अधिकतम आयु 42 वर्ष है।
हरियाणा सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के नए नियमों के अनुसार, किसी भी विभाग,बोर्ड,निगम या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को छूट मिलेगी।
नए नियमों के मुताबिक,कर्मचारियों को उनके पिछले वर्षों के काम के बराबर आयु सीमा में छूट मिलेगी।सरकारी विभागों,बोर्डों,निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे।