Haryana News:हरियाणा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया गया हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2021 पारित हो गया है।
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में और संशोधन करने के लिए निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2021 पारित किया गया है।राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण और विस्तार की आवश्यकता है।
उच्च शिक्षा में छात्रों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 के अनुसार 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात हासिल करने के लिए,सभी स्तरों पर संस्थानों की संख्या लगभग दोगुनी करने की आवश्यकता है।
इसमें निजी क्षेत्र की प्रमुख भागीदारी की आवश्यकता है।हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम,2006 को उच्च शिक्षा की क्षमता और उसके मानकों के विस्तार में सरकार की पहल के पूरक के लिए अनिवार्य रूप से लाया गया है।