Haryana News: हरियाणा सरकार के कई विभागों में 2020 में क्लर्क की भर्ती की गई थी। इस भर्ती का रिजल्ट दोबारा जारी किया गया और फिर पूरा रिजल्ट बदल दिया गया।
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अब इस मामले में सरकार की तरफ से फैसला लिया गया जिसके मुताबिक 1178 क्लर्कों को बर्खास्त किया जाना चाहिए. इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने इन क्लर्कों को हटाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
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क्लर्कों को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने दलील दी कि उन्हें डेढ़ साल की नौकरी के बाद निकाला जा रहा है. वह राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर उन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी किया था।
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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मांगा समय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेशों को बरकरार रखा और अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी क्लर्क ने अब तक भर्ती पर याचिका दायर करते हुए कहा है कि सरकार नियमों की अनदेखी कर रही है। हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को आयोग को क्लर्क भर्ती की संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार कर जारी करने का भी निर्देश दिया था
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याचिका में दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं को हटाने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वह सही नहीं है। याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस में भी उनका पक्ष नहीं सुना जा रहा है। सेवा के नियमों की अनदेखी करते हुए याचिकाकर्ता पक्ष को अपनी दलीलें रखने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया है।
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कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार को पीड़ित कर्मचारियों का पक्ष सुनने के बाद आगे का आदेश पारित करने का आदेश दिया है.