Financial Policy For Women: महिलाओं के लिए शुरू की सरकार ने नई योजना, अब चुटकियों में पाएं 50 लाख रुपये तक का लोन
Bhupesh Baghel : सरकार ने महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक नई नीति पेश की है. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28’ की घोषणा की।
Women Startups: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योगों और स्टार्टअप को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए एक शानदार योजना शुरू की है। योजना के तहत, सरकार ने महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक नई नीति पेश की। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28’ की घोषणा की।
ट्विटर पर नई नीति की घोषणा
ट्विटर पर सरकार की नई नीति की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य महिलाओं को नौकरी देने वाली बनाना है, न कि नौकरी तलाशने वाली। बघेल ने ट्वीट किया, “यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28’ लॉन्च की है।” हमारा उद्देश्य राज्य में महिलाओं को न केवल नौकरी चाहने वाली बल्कि नौकरी देने वाली भी बनाना है। राज्य को नए स्टार्टअप, नए व्यवसायों के साथ आगे बढ़ाएं।
इतना कर्ज जो महिलाओं को मिल सके
एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति का उद्देश्य महिला समूहों, उद्यमियों, उनके व्यवसायों और स्टार्टअप के विकास में तेजी लाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं को विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपये तक, सेवा उद्यम के लिए 25 लाख रुपये और वाणिज्यिक उद्यम के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया गया है.
आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा
अधिकारी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण और सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए महिलाओं को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को नई इकाई में उत्पादन शुरू होने की तारीख से छह से 16 साल तक शुद्ध राज्य माल और सेवा कर का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह, महिला उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं में परियोजना के चालू होने की तारीख से छह से 12 साल के लिए बिजली शुल्क में छूट शामिल है।