Education Loan Scheme Haryana :हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं/लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसलिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से “शिक्षा ऋण योजना” लागू की गई है ताकि महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा मिले।इस योजना के तहत 2008-09 से अब तक 10930 महिलाओं/लड़कियों को 2633.82 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी मिली है।
कमलेश ढांडा ने कहा कि सीमित संसाधनों,अत्यधिक फीस और बैंक शिक्षा ऋण पर ब्याज के बोझ के कारण उन्हें आमतौर पर उच्च शिक्षा तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है।
शिक्षा ऋण के बोझ को कम करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत शिक्षा ऋण पर 5% ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी लड़कियां हरियाणा सरकार में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों की लड़कियां/महिलाएं जो देश और विदेश में शिक्षा हासिल कर रही हैं,लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि बैंक की शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंक द्वारा शिक्षा ऋण दिया जाएगा।
इस योजना के तहत आवेदन पत्र के साथ बैंक स्वीकृति पत्र,परिवार पहचान पत्र, हरियाणा राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र,शैक्षणिक संस्थान का पत्र,हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र,आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट विवरण देना जरूरी होगा।
यदि अस्थायी रूप से हरियाणा से बाहर रहने वाले हरियाणा कर्मचारियों की महिलाएं/लड़कियां ऋण लेने की इच्छुक हो तो वे बैंक से ऋण प्राप्त सकते हैं और अपना मामला निकटतम जिला प्रबंधक कार्यालय में सेन्ड कर सकते हैं।
कमलेश ढांडा ने यह भी बताया कि अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की वेबसाइट http://www.hwdcl.org पर जाएं।