Bijli Bill Maafi Yojana : हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना आरभ करने का निर्णय लिया है।
सभी अंत्योदय परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।उन लोगों के लिए जिनकी पीपीपी डेटा के अनुसार सत्यापित आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, बिजली कनेक्शन चालू या कटा हुआ है।
पिछले 12 महीनों के लिए बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है या थी और बिजली के दो या अधिक बिलिंग हैं बिल का भुगतान नहीं किया गया है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि अधिकतम 3,600 रुपये तक का भुगतान करना होगा। आवेदक यह राशि एकमुश्त या 6 किस्तों में जमा कर सकेंगे।
कनेक्शन कटे होने की स्थिति में 6 माह के अन्दर कनेक्शन काटने पर पूर्ण धनराशि अथवा प्रथम किश्त जमा करने पर कनेक्शन पुनः जोड़ दिया जायेगा।
अगर कनेक्शन कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया है तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा।तथा पुनः संयोजन अग्रिम उपभोग राशि जमा करने पर ही दिया जाएगा।Bijli Bill Maafi Yojana
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इसमें यह भी कहा गया है कि पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3,600 रुपये जमा करने पर दोबारा बिजली कनेक्शन मिल जाएगा।Bijli Bill Maafi Yojana